देवघर उपायुक्त विशाल सागर के निर्देशानुसार नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई है कि राजकीय श्रावणी मेला,2024 के अवसर पर 01 माह तक मेला क्षेत्र अंतर्गत सभी पशु वध, मांस, मछली, मुर्गा आदि की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।पत्र में कहा गया है कि इस आदेश की अवहेलना किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्तियों /दुकानदारों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा इस पर नजर रखने के लिए शहर का भ्रमण करने एक टीम का गठन किया गया है,ताकि जो भी इस आदेश का उलंघन करते हुए मांस, मछली, मुर्गा आदि की बिक्री करते हुए पाए जाएंगे उनके विरूद्ध आवश्यक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।