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राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए e-KYC अनिवार्य

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सत्यापन के बिना नहीं होगी प्रक्रिया

Jharkhand Life News रांची। झारखंड में राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पर जोर दिया है। अब राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए लाभुकों को पहले ई-केवाईसी करवाना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड में शामिल होने या एक ही व्यक्ति के नाम कई जगह दर्ज होने की शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है। e-KYC के माध्यम से आधार आधारित पहचान की पुष्टि की जाएगी, जिसके बाद ही नए सदस्य का नाम जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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विभाग का कहना है कि परिवार में नवजात शिशु, विवाह के बाद नए सदस्य या अन्य पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़ने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ e-KYC कराना आवश्यक होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक प्रभावी बनेगी और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न का लाभ सही तरीके से पहुंच सकेगा। वहीं अधिकारियों ने लोगों से समय रहते e-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी सेवा के लिए आवेदन करते समय सही जानकारी और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है। गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज लगाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

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