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Sunday, October 13, 2024
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झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए आई बुरी खबर! विभाग ने दिया एक्शन का आदेश

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झारखंड के पारा शिक्षकों (Jharkhand Para Teachers) के लिए बुरी खबर है। शिक्षा विभाग ऐसे सभी पारा शिक्षकों को सेवामुक्त करने जा रहा है जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री हासिल की है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पारा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, इन दोनों संस्थानों के प्रमाणपत्रों की मान्यता को लेकर पाकु़ड़ के जिला शिक्षा अधीक्षक ने उनसे आवश्यक दिशा-निर्देश मांगा था।

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इसपर राज्य परियोजना निदेशक ने उन्हें पत्र भेजकर कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने एक एलपीए में 30 अगस्त 2023 को पारित आदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के मध्यमा प्रमाणपत्र को इंटरमीडिएट के समतुल्य नहीं मानते हुए वादियों के दावे को खारिज कर दिया है।

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