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शिक्षा

उमेश कुमार झा, झारखण्ड लाइफ। 18/05/2023 :
झारखंड में शिक्षा अधिकार कानूनः सरकार को भी प्राइवेट स्कूल ही पसंद हैं..
 
सरकार को भी प्राइवेट स्कूल ही रास आते हैं. भले उत्कृष्ट स्कूल, आवासीय स्कूलों का लाख प्रचार प्रसार हो. इसका सबूत रामगढ़ जिले में दिखता है.


यहां प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बरकाकाना, पतरातू (रामगढ़) ने 13 मई को एक लेटर जारी किया है. इसमें शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई) के तहत 2023-24 में गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के संबंध में उसकी ओर से सौन्दा, कटिया, भदानीनगर, जयनगर और नयानगर (पतरातू) के संकूल साधन सेवी को निर्देश दिए हैं. सात प्राइवेट स्कूलों का उल्लेख करते कहा है कि इनमें आरटीई के तहत रिक्त सीटों पर एडमिशन के लिए इन स्कूलों के नजदीकी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एससी एवं एसटी कोटि के और कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को चिन्हित करें. प्राइवेंट स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज को संलग्न कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं. अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं.

किन स्कूलों में एडमिशन की तैयारी

प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पतरातू के ओपी जिंदल स्कूल में नर्सरी में 35 सीटों में से आरटीई के तहत 9 सीटों पर एडमिशन होना है. इसके लिए एक ही आवेदन आया है और एडमिशन हुआ है. मतलब 8 सीटें अब भी खाली हैं. इसी तरह सरस्वती विद्या मंदिर, पतरातू बाजार में एलकेजी में 20 सीटें हैं जिनमें आरटीई के तहत निर्धारित 5 सीटों पर एडमिशन हो चुका है. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, पतरातू थर्मल में एलकेजी में 30 सीटों में से 8 सीटों पर एडमिशन होना है और सभी सीटें खाली हैं.

डीएवी पब्लिक स्कूल, पीटीपीएस में एलकेजी में 20 सीटें हैं. इनमें से आरटीई के तहत 5 सीटें हैं जो अब तक खाली हैं. श्री अग्रसेन स्कूल, भुरकुंडा में एलकेजी में 40 सीटें हैं. इनमें से 10 सीटों पर एडमिशन होना है जिसमें से 8 सीट रिक्त है. डीएवी पब्लिक स्कूल, बरकाकाना में एलकेजी में 80 सीटें हैं. इनमें से 20 सीटों की तुलना में 2 सीटों पर ही आरटीई के तहत एडमिशन हुआ है. पतरातू स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एलकेजी में 30 सीटों के विरुद्ध 8 पर आरटीई के तहत एडमिशन होगा. अभी 5 पर ही एडमिशन हो सका है.

यह है व्यवस्था

झारखंड शिक्षा परियोजना से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे जिनके माता-पिता की सालाना आय 72 हजार रुपये से कम है, बीपीएल हों, वे अगर आसपास के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहें तो स्वतंत्र हैं. आरटीई में सेक्शन 12-सी के तहत इसका प्रावधान है. एलकेजी वगैरह में प्राइवेट में एडमिशन पर 5100 रुपये स्कूलों को सालाना सरकार के स्तर से दिए जाते हैं. हालांकि ऑफिशियली कोई पत्र जारी कर सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट में जाने के लिए कहा जाना वैध नहीं.

क्या कहते हैं स्थानीय लोग

हेसला पंचायत, पतरातू (रामगढ़) के पूर्व मुखिया वीरेंद्र झा के मुताबिक सरकार भी मान रही है कि हमारा सरकारी विद्यालय अब पढ़ाई के लायक नहीं रहा. तभी तो सरकारी विद्यालय के एसटी, एससी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नामांकन करवाने की बात हो रही है. सरकार को अपने ही स्कूलों पर भरोसा नहीं है. अपने विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाए प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा देने की साजिश सरकार ही कर रही है. ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली जैसी जगह में सरकारी शिक्षा व्यवस्था और झारखंड सरकार की शिक्षा व्यवस्था में अन्तर क्यों है.



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