जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने आगामी 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आलोक में चैम्वर्स ऑफ कॉमर्स (दोनों चैंबर, पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा) के वरीय अधिकारियों तथा बिजली विभाग से जुडे मामलों के अधिवक्ताओ के साथ आवश्यक बैठक की।
बैठक में उन्होनें चेंबर ऑफ कॉमर्स के
अधिकारियों से एन आई एक्ट और अन्य व्यवसायिक सुलहनीय मामलों को प्रस्तुत कर
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाधान कराने का सुझाव दिया साथ ही अधिवक्ताओं
से बिजली विभाग से जुडे वैसे मामले जिनका निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम
से किया जा सकता है, को सम्बन्धित बेंच
के समक्ष प्रस्तुत करने की अपील की।
--- आयोजित होने वाले
राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग अपने बैंक ऋण, पेंशन, बीमा, मुआवजा बीमा, वन अधीनियम, शमनीय फौजदारी मुकदमा, दीवानीवाद, राजस्व वाद, दूरसंचार वाद, सर्विस मेटर, पेंशन मामले, वैवाहिक
वाद, भू-अर्जन वाद, मोटर वाहन
दुर्घटना मुआवजा संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय
मे संपर्क कर सकते हैं।