--- चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने कहा कि कमेटी की अध्यक्षता
रिटायर्ड प्रधान जिला जज करेंगे। हाईकोर्ट ने जांच कमेटी के संबंध में राज्य सरकार
को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार
से पूछा था कि हड़ताल के दौरान 28 लोगों की मौत पर
सरकार ने क्या कार्रवाई की।
--- कोर्ट ने यह भी पूछा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने या उनके पुनर्वास के
लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से भी मामले में जवाब मांगा
था। इस मामले में झारखंड छात्र संघ की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की
गई है।
--- 1 जून 2018 को एक मरीज की
इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों की जूनियर डॉक्टर्स से झड़प हो गई।
विरोध में 2 जून 2018 से जूनियर डॉक्टर्स व नर्स हड़ताल पर चले गए। इससे
करीब 35 मरीजों का ऑपरेशन
टल गया और 600 से ज्यादा मरीज
बगैर इलाज के लौट गए। इलाज के बिना 28 मरीजों की मौत हो गई थी। कोतवाली थाने में जूनियर
डॉक्टर्स व नर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। पर नोटिस दिए जाने के अलावा कोई
कार्रवाई नहीं हुई।