National News: सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त शुक्रवार को NEET-UG परीक्षा 2024 पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि NTA को NEET-UG जैसी परीक्षा में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है,इस तरह की लापरवाही,खास कर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में, छात्रों के भविष्य के लिए कभी भी उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए आगाह किया कि इस संबंध में expert committee द्वारा परीक्षा प्रणाली में कमी को दूर करने का उपाय सुझाने चाहिए.कोर्ट ने कहा कि हमने NTA के व्यवस्थागत सभी कमियों को उजागर करने की कोशिश की है. शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को परीक्षा प्रणाली की कमियों को इसी वर्ष दूर करने के निर्देश दिए गए हैं.सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में systemic breach से इंकार करते हुए इसे पटना और हजारीबाग तक सीमित बताया.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी को एक Standard Operating Procedure बनाने का भी निर्देश दिया जिसके तहत उच्च तकनीक के जरिए परीक्षा प्रणाली में व्याप्त साइबर सुरक्षा की कमियों को दूर करने के सक्षम उपाय सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा सके.बेंच ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा इसरो के पूर्व चीफ के.
राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को NTA की कार्यप्रणाली और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के उपाय बताने पर भी कई निर्देश दिए हैं.कोर्ट ने इसी वर्ष सितंबर की 30 तारीख तक कमेटी को परीक्षा व्यवस्था के संबंध में कमियों को दूर करने के लिए अपने रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.शीर्ष कोर्ट ने इस संबंध में राधाकृष्णन कमिटी को परीक्षा आयोजन के लिए Standard Operating Procedure बनाने का भी निर्देश दिया है.इसी वर्ष 5 मई को देश भर में आयोजित NEET-UG परीक्षा में कथित धांधली और बड़े पैमाने पर पेपर लीक की शिकायत को लेकर सड़क से सदन तक सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था.शीर्ष कोर्ट के वर्तमान फैसले से केंद्र की NDA सरकार और NTA को बड़ी राहत मिली है.एमबीबीएस,बीडीएस और आयुष सहित अन्य कोर्स के लिए आयोजित इस परीक्षा में तकरीबन 23 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे.