झारखण्ड लाइफ : अब स्कूलों व कॉलेजों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. सभी थाना प्रभारी व सीओ आपसी समन्वय के साथ छापेमारी करें और बेचने वालों पर एफआइआर दर्ज करायें. उक्त बातें डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सोमवार को समाहरणालय में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में कही. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आइपीसी की धारा-188, 288, 269, 270 सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करें.

डीसी ने सरकारी कार्यालयों के अलावा स्वास्थ्य संस्थान, सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान आदि इलाकों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद सभी सीओ और थाना प्रभारी इसका कड़ाई से अनुपालन करवायें. बैठक के माध्यम से जिलेवासियों से अपील की कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें, मुहिम में साथ दें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके. तंबाकू व धुम्रपान को रोकने के लिए चलायें विशेष अभियान डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में विशेष जागरुकता अभियान चलायें.
साथ ही गठित टीम लोगों को जागरूक करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों से दंड की राशि वसूलें. तंबाकू और धुम्रपान रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों, सभी बीडीओ व सभी थाना के प्रभारी कोटपा-2003 का अनुपालन करवायें. छापेमारी दलों की कार्रवाई के संबंध में डीसी कार्यालय को सूचित करें. बैठक में सिविल सर्जन डॉ युगल किशोर चौधरी, अस्पताल उपाधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सकों की टीम आदि थे. हाइलाइट्स जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक -सभी थाना प्रभारी व सीओ आपसी समन्वय के साथ करें छापेमारी, एफआइआर करायें -तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए मिलकर करें कार्य