देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगामी त्यौहारों के लिए आतिशबाजी पर कड़े नियम लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। दीवाली, छठ पर्व, गुरु पर्व के दौरान अब केवल दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए समय सीमा और भी कम कर दी गई है, जिसमें केवल 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी।
इसके अलावा दीवाली पर अब आतिशबाजी रात 08 बजे से रात 10 बजे तक की जा सकेगी , जबकि छठ पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक की अनुमति दी गई है। गुरु पर्व के लिए आतिशबाजी रात 08 बजे से रात 10 बजे तक की जा सकती है। नए साल की पूर्व संध्या पर भी रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक के लिए ही इसकी अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि शोर से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। केवल 125 डेसिबल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है।इसके अलावा निर्धारित साइलेंट जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया गया है ।सरकारी निर्देश के अनुसार वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। सरकार के इस ताज़ा फरमान से पटाखे बेचने वालों के साथ इन्हें खरीदने वालों में भी हड़कंप है।
सरकार के निर्देशों का देवघर में सख्ती से अनुपालन भी शुरू हो गया है। देवघर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत आधा दर्जन से अधिक जगहों पर अभियान चला कर देवघर सादर एसडीओ द्वारा अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं।