झारखंड के बोकारो में
बर्ड फ्लू के कारण करीब 4,000 मुर्गियों और बत्तखों को मारे जाने के मात्र एक सप्ताह बाद रांची में
भी बर्ड फ्लू (एवियन इंफ्लुएंजा) की पुष्टि हुई है. केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन
मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी
आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.
एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को
तीन मार्च को लिखे एक पत्र में रांची में मुर्गियों में एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5एन1) संक्रमण की पुष्टि की
व राज्य को इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया. आधिकारिक सूत्रों ने
बताया कि झारखंड के पशुपालन विभाग ने मुर्गियों में इस वायरस के लक्षण पाए जाने की
सूचना मिलने के बाद इसके नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा
पशु रोग संस्थान भेजे थे. उन्होंने बताया कि संस्थान ने शुक्रवार को एक नमूने में
बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की.
स्वास्थ्य मंत्री
बन्ना गुप्ता ने कहा, इस पर हमारा विभाग भी देगा ध्यान
राज्य के पशुपालन निदेशक चंदन कुमार ने भी रांची के उपायुक्त एवं
जिला पशुपालन अधिकारी को इस संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियातन कदम उठाने के
निर्देश दिए हैं. इससे पहले बोकारो के चास में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद 3,856 मुर्गियों एवं
बत्तखों को मारा गया था. झारखंड में बढ़ रहे बर्ड फ्लू के मामलोंं पर स्वास्थ्य
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस पर हमारा विभाग भी ध्यान देगा.,साथ में पशुपालन
विभाग भी ध्यान देगा. किसी के शरीर पर दुष्प्रभाव ना पड़े. अभी तक ऐसी कोई गंभीर
बातें सामने नहीं आई हैं.आधिकारिक तौर पर कोई मामला आएगा तो तुरंत संज्ञान लिया
जाएगा.
शहर में निगरानी तेज कर दी गई है
राज्य में बढ़ते फ्लू के खतरे को देखते हुए सोमवार को रांची के 10
किलोमीटर की परिधि में मुर्गा मुर्गी अंडा इत्यादि का खरीद बिक्री पर पूरी तरह रोक
लगा दी गई है साथी उस पर यदि को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया गया है. शहर में
निगरानी तेज कर दी गई है। जेल मोड़ चौक इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद
जिला प्रशासन अति सक्रिय है। संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में
संक्रमित बचे मुर्गा-मुर्गियों को मारने
के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की
जाएगी
रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 10 किलोमीटर की
परिधि में अगले आदेश तक मुर्गी मुर्गा अंडा पक्षी की खरीद बिक्री पूरी तरह से रोक
लगा दी गई है। इसकी निगरानी के लिए एसएसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगरानी के
लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। मजिस्ट्रेट को रैपिड रिस्पांस टीम के
साथ समन्वय बनाकर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने
बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की
जाएगी।
जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रही है..
दूसरी तरफ जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहा है
क्षेत्र में भ्रमण कर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है प्रभावित
क्षेत्र और घरों में जाकर मुर्गा और अंडा की उपलब्धता का सर्वे किया जा रहा है।
सर्वेक्षण टीम मुर्गा और अंडा की उपलब्धता की रसीद जारी कर रही है।
जिला पशुपालन अधिकारी डॉ अनिल कुमार ने बताया कि संक्रमित क्षेत्र के
1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मुर्गे मुर्गियों को मारा जाएगा उसके बाद
क्षेत्र को सैनिटाइज किए जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला
सामने नहीं आता तो एक-दो दिन की निगरानी के बाद खरीद बिक्री की इजाजत दी जा सकती है।