झारखंड हाईकोर्ट ने वर्तमान और पूर्व खान सचिव को तलब किया
रांची. कोर्ट के आदेश के बाद भी खनन के लिए लंबित आवेदनों पर निर्णय नहीं लेने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। सारंडा क्षेत्र में अवैध उत्खनन के मामले में सरयू राय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले में सरकार का जवाब सुनने के बाद नाराजगी जताई। खान विभाग के वर्तमान सचिव व पूर्व सचिव को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा।
- कोर्ट ने 27 जून को सुबह 10:30 बजे अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि लीज के लिए खनन विभाग के पास जो आवेदन लंबित हैं, उनके क्लियरेंस अभी तक क्यों नहीं हुए। जनहित याचिका में बताया गया है कि सारंडा क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है। इससे वन पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए समुचित आदेश दिए जाएं।